
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ रिपोर्ट गाजीपुर
गाजीपुर जिले में नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना को लेकर एक अहम बैठक कलक्ट्रेट सभागार में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नागरिक सुरक्षा कोर के अंतर्गत वार्डेन सेवा के लिए दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी किए गए।
मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 के अंतर्गत यह सेवा प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य युद्ध, आपदा या अन्य आपात स्थितियों में नागरिकों की रक्षा, संपत्ति की सुरक्षा तथा जनकल्याणकारी कार्यों को अंजाम देना है।
वार्डेन सेवा के लिए जारी की गई प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
🔹 यह सेवा अवैतनिक (बिना वेतन) होगी।
🔹 नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
🔹 सेवा में शामिल होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा।
🔹 अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो एवं मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
🔹 न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
🔹 कोई भी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए।
मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि नागरिक सुरक्षा वार्डन का कार्य हवाई हमले या आपदा की स्थिति में जन-धन की रक्षा, प्रशिक्षण एवं अभ्यास में भागीदारी, और जनहित कार्यों में सहयोग करना होगा।
बैठक में मौजूद अधिकारी:
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दिनेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) ज्ञानेन्द्र प्रसाद, मुख्य चिकित्साधिकारी सुनील कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कासिमाबाद, मुहम्मदाबाद, जमानियां, सेवराई, डिप्टी कलेक्टर चन्द्रशेखर यादव, सहायक उप नियंत्रक योगेश कुमार श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
📌 नोट: इच्छुक अभ्यर्थी जल्द ही आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत सूचना जिलाधिकारी कार्यालय या संबंधित विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।